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कंकर मुंजारे और उनके साथियों को एम पी/एम एल ए कोर्ट ने सुनाई सजा

एम पी एम एल ए कोर्ट ने पूर्व सांसद /पूर्व विधायक कंकर मुंजारे सहित उनके कुछ साथियों को दो साल की सजा सुनाया। सूत्र बताते है की मामला जून 2020 का था।                        यह था मामला----बताया जाता है की 

25 जून 2020 को अजय लिल्हारे ने थाना लांजी, जिला-बालाघाट में शिकायत दर्ज  कराते  हुए बताया था कि शाम साढ़े पांच बजे वह खनिज विभाग की अनुमति से मशीन द्वारा ट्रेक्टरों के आने-जाने हेतु मार्ग का निर्माण करवा रहा था। उसी समय सफेद फारच्यूनर में पूर्व विधायक/सांसद कंकर मुंजारे और 04 अन्य लोग आए। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के साथ चार और लोग भी थे जिन्होंने  मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। अजय उर्फ छोटू ने डंडे से अजय लिल्हारे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने रिपोर्ट लिखाते हुए बताया था की आरोपियों ने गालियां देते हुए मशीन को बंद करवाया और फिर ठेकेदार राजेश पाठक से प्रत्येक माह बीस लाख रूपए की मांग करते हुए वहां से फरार हों गए। बताया जाता है की जब पीड़ित की पिटाई की जा रही थी तब वहां मौजूद  कुछ लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी धमकी दी गई। लांजी थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं के तहत  मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया था।प्रयास किया तो उन्हें भी धमकी दी गई। लांजी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कि जिस पर सुनवाई करते हुए  पूर्व सांसद / विधायक कंकर मुंजारे को  दो साल की सजा से दंडित किया गया है। कोर्ट ने कंकर मुंजारे सहित चार अन्य लोगों को भी 02 वर्ष का कारावास और 500-500 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। बताया जाता है की  विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा (एम.पी./एम.एल.ए.) कोर्ट जबलपुर ने सुनाई है। घटना बालाघाट के खैरलांजी में हुई थी। सुनाई गई। केस की विवेचना रामबाबू चौधरी द्वारा की गई। उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन, अरूणप्रभा भारद्वाज, विशेष लोक अभियोजक एवं हेमलता दहल, विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले में पैरवी की गई।इन लोगो को सुनाई गई सजा---- बताया जाता है की  इस मामले पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद/विधायक कंकर मुंजारे, अजय उर्फ छोटू, इंदु लिल्हारे, सावनलाल पिछोडे, नंदकिशोर उर्फ नंदू ढेकवार को धारा 327 सहपठित 149 भादस में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। गौरतलब है की कंकर मुंजारे वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में है। उनकी धर्मपत्नी ने हाल ही में बालाघाट विधानसभा का चुनाव जीता है।