नियम विरूद्ध वक्फ बोर्ड गठन के लिए अनुशंसा करने वाले भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे सहित 11 लोगों को हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी
लगभग एक महीने पहले जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे की अनुशंसा से ग्राम पंचायत बोरदई के सरपंच आसिफ जरदारी की अध्यक्षता में जिला वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें उपाध्यक्ष शफीक पटेल झालोन, सचिव शहजाद बेग बोरदई, कोषाध्यक्ष निसार खान गोरखपुर, एवे तीन सदस्य के रूप में अकील खान भगत सिंह वार्ड, हैदर शाह विश्वकर्मा बिल्डिंग कस्तूरबा वार्ड एवं मोहम्मद नूमान बोरदई को शामिल किया गया था तब दैनिक महाकौशल एक्सप्रेस ने 26 अगस्त 2023 को ‘आलोक दुबे ने नियम विरूद्ध बनवा दिया जिला वक्फ बोर्ड कमेटी’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित करते हुए उल्लेख किया था कि अपने करीबी मित्र और व्यवसायिक पार्टनर दीवान शाद अली के साथ मिलकर जिला भाजपा के अध्यक्ष आलोक दुबे ने नियमों को दरकिनार करते हुए आसिफ जरदारी की अध्यक्षता वाली जिला वक्फ बोर्ड कमेटी का गठन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। समाचार में उल्लेख किया गया था कि वक्फ एक्ट 1995 संशोधन 2014 की धारा 18 (1)(2) में प्रदाय अधिकार के तहत जिला वक्फ कमेटी मध्यप्रदेश के गठन और उसकी जिम्मेदारी के लिए कुछ नियम बनाये गये हैं जिसमें उक्त नियम के तहत लगभग 7 ऐसे सदस्यो को शामिल करना होता है जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। नियम अनुसार किसी भी जिला वक्फ बोर्ड कमेटी में पार्षद/ जिला, जनपद सदस्य, स्थानीय संस्थाओ के चुने गये जनप्रतिनिधि का होना आवश्यक होता है जो आसिफ जरदारी है। इसके अलावा तहसील/ जिला अभिभाषक सदस्य यानि की किसी अधिवक्ता का होना आवश्यक होता है, इसके अलावा एक धार्मिक विद्वान, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक शिक्षाविद, शासकीय अधिकारी या कर्मचारी, शिया/बोहरा समुदाय का एक व्यक्ति एवं एक समाजसेवी का होना आवश्यक होता है लेकिन आलोक दुबे की अनुशंसा से बनाई गई जिला वक्फ बोर्ड कमेटी ने इस नियम का पालन नहीं किया, इस मामले को लेकर जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शोएब राजा ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर किया जिसे संज्ञान में लेते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने जिला भाजपा के अध्यक्ष आलोक दुबे सहित एमपी वक्फ बोर्ड भोपाल के सीईओ एवं अध्यक्ष सन्नवर पटेल, जिला कलेक्टर जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आसिफ जरदारी, जिला भाजपा के अध्यक्ष आलोक दुबे, जिला वक्फ बोर्ड के उपाध्यक्ष शफीक पटेल सहित 11 लोगों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। देखना यह है कि उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बाद वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सन्नवर पटेल, सीईओ जिला कलेक्टर सहित जिला भाजपा के अध्यक्ष आलोक दुबे क्या जवाब देते है।