शफीक खान के मामले में उच्च न्यायालय ने कलेक्टर न्यायालय में चल रही सुनवाई में लगाई रोक
सिवनी महाकौशल। सिवनी नगर पालिका परिषद में 18 सालों के बाद कांग्रेस की नगर सरकार बनी जिसे गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय तो हुए लेकिन अब उनकी उम्मीदों में पानी फिरता नजर आने लगा है । आज उच्च न्यायलय में जस्टिस संजय द्वेवदी ने सिवनी कलेक्टर न्यायालय में चल रही सुनवाई में रोक लगाते हुए शफीक खान को उच्च न्यायलय में सुनवाई की अनुमति दे दिया। गौरतलब है की गांधी वार्ड से पार्षद का चुनाव हारे विशाल यादव ने चुनाव हारने के 01 साल बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए शफीक खान के चुनाव को शून्य किए जाने की गुहार लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया था कि शफीक खान ने पार्षद का चुनाव लड़ते समय अपनी कई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाया।
इस मामले में जस्टिस संजय द्विवेदी ने जिला कलेक्टर को 30 दिवस के भीतर पक्षकारो की सुनवाई करते हुए अभ्यावेदन देने को कहा था। उच्च न्यायलय के आदेश के बाद कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। 29 अगस्त और 01 सितंबर को सुनवाई किया था । 01 सितंबर को जब कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई तो विशाल यादव के पक्ष के लोग शफीक खान के ऊपर लगाए गए आरोपों का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस बीच शफीक खान की तरफ से उच्च न्यायलय के वरिष्ट अधिवक्ता शशांक शेखर ने उच्च न्यायलय में रिव्यू पिटीशन लगाते हुए माननीय न्यायलय को अवगत कराया कि विशाल यादव के द्वारा जो पिटिशन दायर की गई थी उसमे उनके पक्ष को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया और जो आरोप विशाल यादव का पक्ष लगा रहा है वह बेबुनियाद है। इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस संजय द्विवेदी के समक्ष हुई जिसमे वरिष्ट अधिवक्ता शशांक शेखर ,समरेश कटारे और सिवनी के युवा अधिवक्ता सोहेल जकी अनवर खान उपस्थित हुए और माननीय न्यायलय का ध्यान आकर्षित कराते हुए उनसे कहा की इस मामले में विशाल यादव के द्वारा जो पिटिशन दायर करते हुए जो आरोप लगाए गए है उसके लिए उन्हें उच्च न्यायालय में सुनवाई का मौका दिया ही नहीं गया बल्कि इस मामले की सुनवाई क्लेक्टेड में की जा रही है।बताया जाता है की उच्च न्यायलय ने क्लेक्टेड की सुनवाई में रोक लगाते हुए उक्त मामले को रिस्टोर कर उच्च न्यायलय में शफीक खान के पक्ष को सुनने का मौका दिया । बताया जाता है कि शफीक खान के पक्ष के अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया की शफीक खान के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वह बुनियाद है यदि उन्हें सुनवाई का मौका मिलता तो वह सभी दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा देते लेकिन उन्हें सुनवाई का मौका दिया ही नहीं गया जिसके बाद माननीय न्यायालय ने कलेक्टर की कार्रवाई में रोक लगा दिया और इस मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान के मामले में उच्च न्यायालय ने सिवनी कलेक्टर न्यायालय में चल रही सुनवाई में आरोप लगा दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के सपनों में पानी फिरता नजर आ रहा है जो इसे अपनी जीत मानकर चल रहे थे।