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वक्फ अंजुमन हनफिया बरघाट की संपत्ति बेचने वालो के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने मप्र वक्फ बोर्ड ने दिये निर्देश

सिवनी महाकौशल। बरघाट के वक्फ अंजुमन इस्लामिया हनफिया जामा मस्जिद की वक्फ संपत्ति बेचने के मामले में मप्र वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने थाना प्रभारी बरघाट को संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। बताया जाता है कि वक्फ अंजुमन हनफिया बरघाट सिवनी के प्रबंध कमेटी के द्वारा मप्र वक्फ बोर्ड को आवेदन देते हुए अवगत कराया था कि खसरा नं. 319,320 में जामा मस्जिद बरघाट के सामने दो मंजिला पक्का शापिंग काम्पलेक्स है जिसकी दुकान क्र. 11 एवं दुकान क्र. 51 श्रीमती रजनी अवधिया पत्नी स्व. राजेश अवधिया के द्वारा वक्फ प्रबंध कमेटी से 19 अप्रैल 2022 को किराये के लिए अनुबंध किया था। आवेदन में यह भी बताया गया कि किरायेदार श्रीमती रजनी अवधिया के द्वारा शाकिर खान पिता नवाब खान निवासी ग्राम सरेखाकला तह. केवलारी के साथ सांठगांठ कर उक्त वक्फ संपत्ति खुर्दबुर्द करने की दुर्भावना से मो. कमर कुरैशी पिता युसूफ कुरैशी निवासी वार्ड क्र. 12 बरघाट को दिनांक 13 फरवरी 2023 को 15 लाख 50 हजार रू. में बेच दिया एवं उक्त दस्तावेज नोटरी से प्रमाणित करवा लिया जिसके बाद मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ ने बरघाट थाना प्रभारी को पत्र लिखते हुए दोषियों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध करने के निर्देश दिये हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस मामले की एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी।